जब प्यार किया तो डरना क्या

 



जब प्यार किया तो डरना क्या । जी हां, यह टैग लाईन है राजस्थान पुलिस के उस प्रचार अभियान की , जिसमें पुलिस प्रेमी जोड़ों से कह रही है कि अगर वो बालिग हैं और शादी करने के इच्छुक हैं, तो उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं हैपुलिस उनके साथ खड़ी हैगौरतलब है कि ऑनर किलिंग के खिलाफ़ राजस्थान विधानसभा ने एक विधेयक पास किया है ऑनर किलिंग बिल -२०१९ के मुताबिक, अगर कोई बालिग प्रेमी जोड़ा आपसी समझबूझ के साथ शादी करता है, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। राजस्थान सरकार उसके साथ है। राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक-२०१९ के अनुसार अगर किसी ने प्रेमी जोड़े या उनमें से किसी एक की हत्या कर दी या उन्हें शारीरिक आघात पहुंचाने की कोशिश की, तो उसे मृत्युदंड से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा के साथ ही ५ लाख रूपये का जुर्माना भी हो सकता है। यह कानून अन्तरजातीय, अन्तरसामुदायिक , अन्तरधार्मिक विवाह पर भी लागू होगाइसी के साथ राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां प्रेम करना गुनाह नहीं है, साथ ही प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा पुलिस करेगी। राजस्थान पुलिस ने इसका प्रचार-प्रसार करना भी शुरू कर दिया है। राजस्थान पुलिस के ट्विटर एकाउंट पर मुगले आज़म फ़िल्म का एक सीन पोस्ट किया गया है, राजस्थान पुलिस के ट्विटर एकाउंट पर मुगले आज़म फ़िल्म का एक सीन पोस्ट किया गया है, जिसमें अकबर के रूप में पृथ्वीराज कपूर को गुस्से में दिखलाया गया है जबकि सलीम के रूप में दिलीप कुमार और अनारकली के रूप में मधुवाला डरे हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें नीचे कैप्शन में लिखा गया है कि जब प्यार किया है, तो डरना क्या। क्योंकि अब राजस्थान सरकार का कानून है ऑनर किलिंग के खिलाफ़। इसी के साथ राजस्थान पुलिस द्वारा जारी एक दूसरे पोस्ट में लोगों को चेताते हुए गया है कि सावधान, अब मगले आज़म का जमाना गया। एक अन्य पोस्ट में दिल का निशान बनाकर लिखा गया है कि क्योंकि प्यार करना कोई गुनाह नहीं। इन पोस्ट के द्वारा राजस्थान पुलिस ने प्रेमी जोड़ों के साथ ही आम लोगों को भी यह सन्देश देने की कोशिश की है कि राजस्थान में अब प्रेमी युगलों को डरने की जरूरत नहीं है और वो बिना किसी डर के खुलकर प्रेम कर सकते हैं, आपस में शादी रचा सकते हैं। इसमें पुलिस उन्हें पूरा सहयोग करेगी और अगर उन्हें किसी भी तरह की सुरक्षा की जरूरत होगी, तो वो भी मुहैया करवाएगी। दरअसल राजस्थान देश के उन प्रदेशों में से एक हैं , जहां आये दिन ऑनर किलिंग की वारदातें होती रहती हैं। लोग झूठी शान की खातिर अपनों का ही खून बहाने से गुरेज नहीं करते। पिछले कुछ सालों में तो मानो ऐसे केसों की बाढ़ सी आ गयी थी। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने विधानसभा में ऑनर किलिंग विधेयक-२०१९ पेश किया, जिसे विधानसभा ने बहुमत के साथ पास कर दियाअब जब यह कानून बन गया है, तो इस कानून के जरिए राजस्थान सरकार की कोशिश है कि राज्य में ऑनर किलिंग की वारदातों पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके।